इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस

इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस

मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। इसकी वजह उनका मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल होना बताया गया है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड है। कार्ड भारतीय नागरिकता नहीं होता।मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। इमरान खान भी इसमें शामिल हुए और पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था।रिपोर्टों के अनुसार विदेशी नागरिक होने के बावजूद राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में उनके खिलाफ आव्रजन कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है। उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया है।यह इस खबर का सबसे अहम कानूनी पहलू है। ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं होते और उन्हें भारतीय नागरिकों जैसे सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

इस मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद भी कार्रवाई की खबर आई है। लेकिन भारत छोड़ने का नोटिस जारी होना और किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों का अदालत में साबित होना दो अलग बातें हैं।  इमरान खान के नोटिस को चुनौती देने या उसके बाद की कानूनी स्थिति का अंतिम परिणाम सामने नहीं आया है।पूरे मामले का राजनीतिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण है प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठा रहे थे।

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