दिनांक 21.04.24 को मृतक हल्लेभाई आदिवासी पिता नारायण आदिवासी उम्र 30 साल निवासी ग्राम डमरावीर थाना देवरी को देवरी अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था मृतक का पी.एम. कराया गया जो मृतक के शरीर पर दाहिने हाथ की कलाई में फ्रेक्चर, वांये कलाई में खरौंच सिर में पीछे तरफ चोटें व फ्रेक्चर होना साथ ही मृत्यू का कारण सिर में इंज्यूरी होने से अत्याधिक रक्तस्त्राव के होने से लेख की गई थी जांच के दौरान साक्षियों से पूछतांछ की गई जिसमे राजाबाबू राजपूत पिता धरमसिंह राजपूत निवासी डमरावीर के द्वारा पुरानी बुराई पर से गंदी गंदी गांलिया देकर, डण्डे के साथ मारपीट करना, पाया गया जिससे मृतक हल्लेभाई आदिवासी की मृत्यू हो गई जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 223/2024 धारा 294,323,302 ताहि. 3(1-द),3(1-ध),3(2-व्ही),3(2-व्हीए) एससीएसटी. एक्ट का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सागर के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर, एंव अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) देवरी के मार्गदर्षन में आरोपी की पता तलाश की गई आरोपी राजाबाबू राजपूत पिता धरमसिंह राजपूत निवासी डमरावीर को दिनांक 25.04.24 को गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है उपरोक्त कार्यवाही में एसडीओपी शशिकांत सरयाम, निरी. रोहित डौंगरें, उनि. निशांत भगत, सउनि. सत्येन्द्र सिंह राजपूत, सउनि. प्रताप सिंह राजपूत, प्र.आर. 191 महेन्द्र पाण्डेय, आर. 1394 राजीव, आर. 327 समीर, आर. 662 मुकेश का विशेष योगदान रहा।
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