सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादलों को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि उप राज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह से ही निर्णय करें दिल्ली में सरकारी अधिकारियों पर चुनी हुई सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। संविधान पीठ ने आम राय से दिए अपने फैसले में कहा कि कानून व्यवस्था ,पुलिस और जमीन संबधी मामलों को छोड़कर उप राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे जैसा कि अन्य राज्यों में किया जाता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद दिल्ली सरकार की कार्यवाही भी देखने को मिली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता मंे कहा कि लंबे समय से जनहितैशी कामकाज में अड़ंगा लगाने वाले अधिकारियों को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा।साथ ही उन्होने प्रधानमंत्री और कंेंद्र सरकार को भी आड़े हांथो लियां
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