जीर्ण-शीर्ण/पुराने भवनों एवं क्षतिग्रस्त भवनों पर कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर का आदेश

जीर्ण-शीर्ण/पुराने भवनों एवं क्षतिग्रस्त भवनों पर कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर का आदेश

जिले की नगर परिषद शाहपुर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 4 अगस्त को प्रातः 8 बजे हरदौल मंदिर परिसर में पंडाल में शिवलिंग निर्माण एवं भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा था जिसमें 08-14 वर्ष के बच्चें उपस्थित थे। तभी मंदिर परिसर के बाजू वाले क्षतिग्रस्त मकान की कमजोर दीवाल पंडाल पर गिर गई जहां बड़ी संख्या में बच्चो शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे दीवाल गिरने से बच्चों मलबे में दबने से 9 बच्चों की असमय मृत्यु हो गई एवं 2 बच्चों गंभीर रूप से घायल हो गए।
उक्त प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो व जीर्ण-शीर्ण/पुराने भवनों एवं क्षतिग्रस्त भवनों पर समय कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर  दीपक आर्य ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं समस्त नगर परिषदों को आदेश दिया है। उक्त आदेश के तहत समस्त जनपद पंचायत / समस्त ग्राम पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत ऐसे समस्त क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण / पुराने भवनों (शासकीय एवं अशासकीय) का चिन्हांकन कर सूची तैयार कराकर संबंधितों को कार्यवाही हेतु नोटिस जारी करना ऐसे भवनों की सूची सार्वजनिक प्रकाशित करते हुए आमजनता के मध्य प्रचार-प्रसार कराना, क्षतिग्रस्त पुराने भवनों की जांच एवं अनुपयोगी  होने पर नियमानुसार गिराने (डिस्मेंटल) की कार्यवाही, ऐंसे भवनों के आसपास किसी प्रकार के धार्मिक एवं अन्य आयोजनों जिसमें भीड़ एकत्रित होने की संभावना हो की अनुमति न दी जावे, ऐसे वृक्ष जो क्षतिग्रस्त एवं गिरने की स्थिति में चिन्हाकिंत कर हटाने की कार्यवाही की जावे आदि शामिल है।उपरोक्त निर्देशों का कडाई के पालन किया जाना सुनिश्चित करते हुए ऐसे समरत प्रकार के क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण / पुराने भवनों (शासकीय एवं अशासकीय) को सात दिवस के भीतर चिन्हांकित करें एवं की गई कार्यवाही के संबंध में सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। अतः उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण नियम ) – 1965 के नियमों तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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