मध्य प्रदेश में अब टू व्हीकर चलाने वालों के लिये बिना हेलमेट नो एंट्री रहेगीण् हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट में बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध पहले से है लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एक बार फिर पुलिस महकमा सक्रिय हुआ हेलमेट की जांच के लिए विशेष अभियान भी जा रहा है जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछले ढाई साल में सड़क दुर्घटनाओं में 30262 लोगों ने जान गंवाई जिसमें 14633 लोग तो दोपहिया वाहन सवार थे एमपी हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के निर्देश के बाद पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है मध्य प्रदेश में हेलमेट की अनिवार्यता पहले से है लेकिन राज्य में सड़क हादसों में होने वाली मौत का ग्राफ कम करने के लिए अब हाई कोर्ट के आदेश पर सख्ती भी बरती जाएगीण सरकारी आदेश के मुताबिक हेलमेट पहने हुए सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को ही दफ्तर में एंट्री मिलेगी् शिक्षण संस्थानों और पेट्रोल भरवाने के लिए पंप्स पर भी हेलमेट की अनिवार्यता लागू की गई है् दो पहिया वाहन पर हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपील – पुलिस के डर से नहीं अपनी सुरक्षा के लिये हेलमेट का करें उपयोग । धन्यवाद
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