सोनिया गांधी के मतदाता सूची मामले में नया मोड़, अदालत ने पुराने आदेश को किया रद्द
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से जुड़े मतदाता सूची मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने उस मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मामले में एफआईआर की मांग और जांच से इनकार किया गया था। अदालत ने अब मामले को नए सिरे से विचार के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में वापस भेज दिया है। अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। यह विवाद एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि शिकायत के अनुसार उन्होंने भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को हासिल की थी। शिकायतकर्ता अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने इसी आधार पर मामले की जांच और एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की थी। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि नाम 1982 में मतदाता सूची से हटाया गया और बाद में 1983 में फिर दर्ज किया गया।पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत को खारिज करते हुए कहा था कि आरोप पर्याप्त प्रमाणों पर आधारित नहीं हैं और कथित 1980 की मतदाता सूची की प्रति भी प्रमाणित दस्तावेज नहीं थी।अब विशेष न्यायाधीश ने उस आदेश में कानूनी खामियां बताते हुए कहा कि मामले में लगाए गए आरोपों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। खास तौर पर अदालत ने 1980 में नाम दर्ज होने, 1982 में हटने और 1983 में दोबारा दर्ज होने के क्रम पर विचार किए जाने की जरूरत बताई।
अब आगे क्या होगा?
अदालत के ताजा आदेश का अर्थ यह नहीं है कि सोनिया गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हो गए हैं। अदालत ने केवल पहले के आदेश को रद्द करके शिकायत पर नए सिरे से कानूनी विचार का रास्ता खोला है। अब मजिस्ट्रेट अदालत उपलब्ध सामग्री और आवश्यक पुलिस रिपोर्ट सहित मामले पर फिर से विचार करेगी। अगली सुनवाई 29 सितंबर को निर्धारित है।मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मतदाता सूची की विश्वसनीयता को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मतदाता सूची में कथित हेरफेर, किसी गैर-नागरिक का नाम दर्ज करने या फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल जैसे आरोपों पर उचित कानूनी परीक्षण जरूरी है।
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