नई दिल्ली। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। चार साल की सेवा पूरी कर घर लौटने की तैयारी कर रहे अग्निवीरों को अब दो साल का अतिरिक्त समय मिल सकेगा। यानी अब अग्निवीरों को चार साल के बजाय छह साल तक सेना में सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी।यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अग्निवीरों के पहले बैच का चार साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। नई व्यवस्था के तहत उन 75 फीसदी अग्निवीरों को अतिरिक्त दो साल तक सेवा देने का विकल्प मिलेगा, जिन्हें पहले चार साल बाद सेना से बाहर होना पड़ता था।
अग्निपथ योजना के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक प्रत्येक बैच के 25 फीसदी अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद योग्यता और मेरिट के आधार पर नियमित सेना में शामिल किया जाता है। शेष 75 फीसदी अग्निवीरों को सेवा से मुक्त होना पड़ता है। नई व्यवस्था में नियमितीकरण का 25 फीसदी वाला पुराना प्रावधान बरकरार रहेगा। हालांकि, बाकी 75 फीसदी अग्निवीरों को उनकी सहमति से दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया जा सकेगा। इस दौरान उन्हें बढ़ी हुई सैलरी और अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा। छह साल की सेवा पूरी होने के बाद भी सेना में स्थायी रूप से बने रहने के इच्छुक अग्निवीरों को निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा।उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, तीनों सेनाओं में फिलहाल करीब 3.18 लाख अग्निवीर सेवाएं दे रहे हैं। पहले बैच में कुल 24,400 अग्निवीरों की भर्ती हुई थी। इनमें से करीब 18,300 अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल 31 दिसंबर तक पूरा होने वाला है।नई व्यवस्था लागू होने से पहले बैच के इन अग्निवीरों को भी दो साल अतिरिक्त सेवा का अवसर मिल सकेगा।इससे पहले भारतीय वायुसेना ने अपने पहले अग्निवीर बैच के 2,850 जवानों में से 712 को नियमित सेवा में बनाए रखने का फैसला किया था। इससे संकेत मिलता है कि सेना में प्रशिक्षित और अनुभवी अग्निवीरों को आगे बनाए रखने के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है।
अग्निवीरों की सेवा अवधि में दो साल की बढ़ोतरी को केवल एक प्रशासनिक फैसला मानकर नहीं देखा जा सकता। यह उन युवाओं के लिए राहत है, जिन्होंने सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का सपना देखा था, लेकिन चार साल बाद भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा था।हालांकि, दो साल का अतिरिक्त अवसर स्थायी नौकरी की गारंटी नहीं है। इसके बावजूद यह फैसला अग्निवीरों को अधिक अनुभव, आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय जरूर देगा।
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