प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयां देकर मुसीबत में फसने वाले पूर्व मंत्री को आज रहत देने वाली खबर मिली है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने उन्हें 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं राजा पटेरिया पिछले ढाई महीने से पन्ना जिले की पवई उपजेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैंण् यहां बता दें कि पिछली दफा राजा पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जस्टिस संजय द्विवेदी ने अपने फैसले में कहा था कि आजकल यह फैशन बन गया है कोई भी नेता लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का बयान दे रहा है इस बात की परवाह भी नहीं की जा रही है कि इसका अंजाम क्या होगा अगर इस मामले में ज़मानत का लाभ दिया गया तो समाज में ग़लत संदेश जाएगा।
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राजा पटेरिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछली बार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस नेता को इतनी राहत जरूर दी थी कि वह 30 दिन बाद किसी सक्षम न्यायालय में जमानत आवेदन फिर से लगा सकते हैं इसी आधार पर 1 महीने बाद उनकी जमानत का अवेदन फिर से हाई कोर्ट में लगा था जिसकी सुनवाई सोमवार को हुई अब जाकर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली यहां बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ 13 दिसम्बर 2022 को पन्ना जिले के पवई थाना में प्रधामनंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मामला दर्ज किया गया था।
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