राजनीतिनामा

ज्ञानेश कुमार और SIR को लेकर याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, SIR को लेकर भी याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठे सवाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई है।याचिका राकेश कुमार सिंह की ओर से दायर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।

                      याचिका में मूल संवैधानिक सवाल यह उठाया गया है कि क्या बहुसदस्यीय चुनाव आयोग के अधिकारों का इस्तेमाल मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले कर सकते हैं, या आयोग के फैसले सामूहिक रूप से—सर्वसम्मति अथवा बहुमत के आधार पर—लिए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 324 और चुनाव आयोग की वैधानिक व्यवस्था का हवाला दिया है। मामला खास तौर पर SIR के तहत मतदाता सूची में किए जा रहे बदलावों से जुड़ा है। याचिका में SIR और उससे जुड़े फैसलों को कानूनी आधार के अभाव में अमान्य घोषित करने की मांग भी की गई है।याचिका में मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच आयोग के कुछ फैसलों को लेकर कथित तौर पर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं। हालांकि, यह याचिका में किए गए दावे हैं; इन्हें अदालत द्वारा अभी प्रमाणित तथ्य नहीं माना गया है।

                                       दूसरी ओर, चुनाव आयोग का कहना है कि SIR से जुड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। इसलिए अब आने वाली न्यायिक सुनवाई में आयोग की निर्णय प्रक्रिया और SIR से जुड़े संवैधानिक-वैधानिक सवाल महत्वपूर्ण रहेंगे।इस मामले का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि चुनाव आयोग चुनावी लोकतंत्र की एक संवैधानिक संस्था है और मतदाता सूची सीधे नागरिकों के मतदान के अधिकार से जुड़ी है। लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी SIR को अवैध घोषित नहीं किया है और न ही मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई अंतिम निष्कर्ष दिया है। अदालत ने केवल याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए लेने पर सहमति जताई है।

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