उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में ंगभीर अपराधों में खौफ बन चुकी बुल्डोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कोर्ट ने कहा कि अगले 15 दिन तक यानि 1 अक्टूबर तक देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के घर दुकान पवर बुल्डोजर कार्यवाही नहीं हो सकती । हालाकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सड़क फुटपाथ या रेलवे लाईन का अतिक्रमण किया गया है तो उसको हटाने पर कोई रोक नहीं है । अब 1 अक्ॅटूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अधिकारी जज नहीं बन सकते कोर्ट बुल्डोजर के इस्तेमाल को लेकर नियम बनायेगा।
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