उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में ंगभीर अपराधों में खौफ बन चुकी बुल्डोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कोर्ट ने कहा कि अगले 15 दिन तक यानि 1 अक्टूबर तक देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के घर दुकान पवर बुल्डोजर कार्यवाही नहीं हो सकती । हालाकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सड़क फुटपाथ या रेलवे लाईन का अतिक्रमण किया गया है तो उसको हटाने पर कोई रोक नहीं है । अब 1 अक्ॅटूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अधिकारी जज नहीं बन सकते कोर्ट बुल्डोजर के इस्तेमाल को लेकर नियम बनायेगा।
⇑ वीडियो समाचारों से जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को सबस्क्राईब करें , धन्यवाद।
अयोध्या। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित करोड़ों…
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सागर जिले के केसली विकासखंड के प्रवास के दौरान…
मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सांसद वानखेड़े ने प्रबुद्ध जनों से भेंट…
विश्व लीवर दिवस के उपलक्ष्य में छावनी परिषद सागर,रोटरी क्लब सागर मेन एवं सुकून क्लब…
मुख्यमंत्री मोहन यादव 14 जून को केसली में करेंगे 190.85 करोड़ रुपए के 53 निर्माण…
रविवार का दिन राजनीतिक रस्सा कशी का रहा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पूरा दिन…