उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में ंगभीर अपराधों में खौफ बन चुकी बुल्डोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कोर्ट ने कहा कि अगले 15 दिन तक यानि 1 अक्टूबर तक देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के घर दुकान पवर बुल्डोजर कार्यवाही नहीं हो सकती । हालाकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सड़क फुटपाथ या रेलवे लाईन का अतिक्रमण किया गया है तो उसको हटाने पर कोई रोक नहीं है । अब 1 अक्ॅटूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अधिकारी जज नहीं बन सकते कोर्ट बुल्डोजर के इस्तेमाल को लेकर नियम बनायेगा।
⇑ वीडियो समाचारों से जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को सबस्क्राईब करें , धन्यवाद।
खाडी युद्ध पर लिखने के लिए कुछ भी नया नही है सिवाय इसके कि जंग…
बुंदेलखंड में गूँजेगी चीतों की दहाड़ चीतों की पुनर्वसाहट का नया बसेरा बनेगा बुंदेलखंड सीएम…
मप्र के मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव 60 साल के हो गये.इस वयसंधि के लिए एक…
पत्नी की हत्या कर घटना को दुर्घटना दिखाने का प्रयास तीन आरोपी गिरफ्तार सागर। जिले…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य और केंद्र की सत्ता को मिला कर देश में सबसे…